गुमास्ता अधिनियम अनुसार साप्ताहिक अवकाश की मांग लेकर जनसभा ने सौंपा आयुक्त को ज्ञापन
छत्तीसगढ़ । छत्तीसगढ़ राज्य गुमास्ता अधिनियम के अनुसार दुकानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश और अन्य मांग हेतु जनसभा के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डेय् के निर्देशानुसार निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि छग दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 13 (1) के अंतर्गत प्रावधान है कि गुमास्ता कानून के तहत सप्ताह के एक दिन सभी दुकानदारों को अपनी दुकान बंद रखनी होगी, साथ ही दुकान या स्थापना में काम कर रहे कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश भी देना होगा। इसका उल्लंघन करने पर न्यूनतम पांच सौ रुपए का चालान काटने का भी कानूनी प्रावधान है।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ दुकान व स्थापना / गुमास्ता अधिनियम अनुसार नगरीय निकाय क्षेत्र में खास रूप से मुख्य मार्ग व गोलबाजार क्षेत्र में अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश का पालन नही हो रहा है। जिससे दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है दुकान व अन्य संस्थानो में कार्यरत महिला कर्मचारियों को अधिकतम तय समय से 01 घण्टे पूर्व अवकाश दिया दिया जाना चाहिए तथा देर होने की स्तिथि में संस्थान संचालक अपनी जिम्मेदारी पर उनके सुरक्षित आवगमन की व्यवस्था भी करना चाहिए।
छत्तीसगढ़ दुकान व स्थापना अधिनियम / गुमास्ता अनुसार नगरीय निकाय क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों सहित ग्राहकों हेतु अधिकतर संस्थानो में प्रसाधन की व्यवस्था नही है जो कि गुमास्ता एक्ट के तहत अनिवार्य है अतः मुख्य मार्ग एवं गोलबाजार क्षेत्र में स्थान चिन्हांकित करते हुए सार्वजनिक प्रसाधन गृह विकसित किया जाना चाहिए।ताकि महिलाओं और ग्राहकों को बाजार क्षेत्र में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
आज जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डेय् के नेतृत्व में कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने निगम आयुक्त से बातचीत की और अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। चर्चा के दौरान निगम आयुक्त को जल्द से जल्द गुमास्ता एक्ट को लागू करने की बात प्रतिनिधि मंडल ने कही है नही तो जनसभा कर्मचारियों के हित मे निगम आयुक्त का घेराव करने हेतु बाध्य होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रमुख रूप से चंचलमल जैन, अशरफ खान, अजय शेट्टी, क्षितिज़ छुट्टानी, हीरालाल, राजू शराफ़त, संजू सांखला सहित कामगार सभा के अन्य सदस्य उपस्थित रहें।